रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय पर रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष की है।
इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं:
भाग ए: इस भाग के अंतर्गत, योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार, पहली बार आवेदन करने वाले को एक पूर्ण माह के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा, जो दो किस्तों में अधिकतम 15000 रुपये तक होगी।
भाग बी: इस भाग के अंतर्गत, योजना के दिशा-निर्देशों में वर्णित पात्रता मानदंडों के अधीन कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रति कर्मचारी अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
यह योजना मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों और विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।