दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण व संचालन योजना का ले लाभ
लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2021 : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना अंतर्गत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रुपये 10000/- मात्र की धनराशि दी जाती है इसमें रुपया 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में और रुपया 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में उक्त योजना का लाभ प्राप्त किए जाने दी जाती है।
इस हेतु पात्रता निर्धारित की गई है। जिसमे समस्त श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से अधिक ना हो। जो दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें समस्त अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबपोर्टल http://uphwd.gov.in/hi पर स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन आवेदन अपलोड कराकर हार्ड कॉपी संबंधित जनपद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है।
इसके अतिरिक्त दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम आय 46080 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम रु0 56460 वार्षिक रुपए से अधिक न हो तथा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक, अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति चाहिए होती है। विस्तृत जानकारी सम्बन्धित जिले के दिव्यांजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।