कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए 27 जुलाई से सुलह-समझौता का कार्य होगा प्रारम्भ

कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए 27 जुलाई से सुलह-समझौता का कार्य होगा प्रारम्भ 

उरई : समस्त अधिवक्ताओं और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 सम्बन्धी प्रोटोकाॅल के अन्तर्गत कार्य कर रहे दीवानी न्यायालय में कार्य प्रारम्भ हो जाने के क्रम में यहां स्थापित मीडियेशन सेंटर/सुलह-समझौता केन्द्र में भी कार्य संचालन होने से वादकारियों एवं पक्षकारों का प्रवेश खोल दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन की कोरोना सम्बन्धी गाईड लाईन को ध्यान में रखते हुये जनपद न्यायाधीश श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में अब मीडिएशन सेंटर में सुलह-समझौता कराने का कार्य कल दिनांक 27 जुलाई 2021 से विधिवत् प्रारम्भ हो जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव ने बताया कि जिन पक्षकारों के मामले वर्तमान में सुलह-समझौता केन्द्र में लम्बित हैं वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से यहां सम्पर्क कर सकते हैं और जो वादकारी अपने मुकदमे में सुलह-समझौता के इच्छुक हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मुकदमा मीडिएशन सेंटर के लिये संदर्भित करा सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि मीडिएशन सेंटर कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेश मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। एक समय में केवल एक मामले के पक्षकार ही कक्ष में प्रवेश करेंगे। कक्ष के बाहर सेनेटाईजर की व्यवस्था की जायेगी और वहां उपस्थित कर्मचारी  सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का सख्ती से पालन करायेंगे। वर्तमान में जजशिप में थर्मल स्कैनिंग की जो व्यवस्था है वह अनवरत् जारी रहेगी।



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Journalist Anil Prabhakar

Editor UPVIRAL24 NEWS