जालौन: कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

जालौन: कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश

कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा होटल्स, शापिंग माल्स, धार्मिक/पूजा स्थल, योगा इंस्टीटयूट एवं जिमनेजियम, रेस्टोरेन्ट, इन्टरनमेंट पार्क एवं इसी प्रकार के स्थलों के संबंध में निर्गत "Standard Operating Procedure" ( SOP ) दिनांक 01.03.2021 के संबंध में शासन के पत्र संख्या 198 / 2021 - सी०एक्स -3 दिनांक 29.01.2021 एवं 314 / 2021 - सीएक्स -3 दिनांक 17.02.2021 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उ0प्र0 शासन, गृह ( गोपन ) अनुभाग -3 के पत्र संख्या 418 लगायत 423 / 2021 - सी०एक्स -3 दिनांक 15.03.2021 द्वारा "Standard Operating Procedure" ( SOP ) दिनांक 01.03.2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं । अतः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं प्रियंका निरंजन, जिला मजिस्ट्रेट जालौन स्थान उरई तत्काल प्रभाव से यह आदेश देती हूँ कि पूर्व में लागू व्यवस्था पुनः कड़ाई से साथ सभी प्रतिष्ठानों/कार्यस्थलों लागू कर दी जाए । सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए तथा सभी प्रतिष्ठानों पर बिना मास्क के प्रवेश/बिक्री प्रतिबंधित की जाए एवं सेनेटाइजर का प्रयोग प्रवेश द्वार/कार्यस्थल पर अनिवार्यतः सुनिश्चित हो । इसके अतिरिक्त सभी कार्यस्थल/बड़े प्रतिष्ठान कोविड हेल्पडेस्क का संचालन करेगें । उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश निर्गत किये जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाये घर से बाहर नहीं निकलेगा । यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये भ्रमण करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार अनुमन्य आर्थिक दण्ड आरोपित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा सार्वजनिक स्थलों पर सोशलडिस्टेंसिंग कायम रखा जाए।
एक टिप्पणी भेजें (0)
और नया पुराने

Journalist Anil Prabhakar

Editor UPVIRAL24 NEWS