पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलैस चिकित्सा योजना में 640 परिवारों का पंजीकरण
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के लिए आयुष्मान भारत की तर्ज पर है यह कैशलेस योजना
जालौन : पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है। यहां लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। जबकि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ के लिए लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना जरूरी है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनडी शर्मा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनर्स और उनके आश्रितों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनना है, जो आयुष्मान की तरह है। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लाभार्थियों को आसानी से कार्ड उपलब्ध हो रहे हैं। पोर्टल https://sects.up.gov.in/ पर योजना से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध हैं। प्रदेश सरकार का अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या पेंशनर यह कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप, कंप्यूटर से बहुत ही आसानी से बना सकता है।
आयुष्मान भारत योजना के कार्यक्रम प्रभारी डॉ. आशीष कुमार झा ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध सभी निजी व राजकीय चिकित्सालयों के अतिरिक्त एसजीपीजीआई लखनऊ जैसे संस्थानों में भी सुविधा मिल रही है। किसी सहायता के लिए योजना के टोल फ्री नंबर 1800 1800 4444 को डायल कर सकते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आयुष्मान भारत कंट्रोल रूम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि लाभार्थी स्वयं कार्ड नहीं बना पा रहे है तो आयुष्मान मित्र के माध्यम से कार्ड बनवा सकते हैं।
बुंदेलखंड के जनपदों में स्टेट हेल्थ कार्ड की स्थिति
जनपद का नाम लाभार्थी परिवार जारी कार्ड प्रति सदस्य
झांसी 1169 4016
जालौन 640 2151
ललितपुर 168 764
बांदा 473 1444
महोबा 179 738
चित्रकूट 146 593
हमीरपुर 175 845
ऐसे बनाएं कार्ड
सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स को योजना के पोर्टल https://sects.up.gov.in/ पर स्टेट हेल्थ कार्ड के आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन कर्मचारियों के आहरण वितरण अधिकारी तथा पेंशनर्स के आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी की ओर से किया जाएगा।
आवेदन सत्यापन के उपरान्त SETU पोर्टल के दिए गये लिंक पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होते ही SETU पोर्टल पर कार्ड डाउनलोड का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके जरिए सरकारी सेवक और आश्रित परिजनों का पृथक-पृथक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
सात लाभार्थियों ने लिया लाभ
इस योजना में 2151 लाभार्थियों में से अब तक सात लाभार्थियों ने योजना का लाभ लिया है। इसमें ह्दय रोग संबंधी बीमारियों का इलाज कराया है। जो जिले के बाहर के पंजीकृत अस्पतालों में कराया है।